वार्षिक माध्यमिक परीक्षा को लेकर बैठक आयोजित, दिए कई दिशा निर्देश

रिपोर्ट मिथिलेश कुमार, सहरसा

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा को लेकर बैठक आयोजित, दिए कई दिशा निर्देश

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 दिनांक 15/02/2024 से प्रारंभ होकर दिनांक 23/02/2024 तक सहरसा सदर अनुमंडल के 20 एवं सिमरी बख्तियारपुर के 03 केन्द्रों पर संचालित होगी।आज इसी परिपेक्ष्य में विकास भवन सभागार में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल के साथ ब्रीफिंग की गई। अपर समाहर्ता एवं उप विकास आयुक्त ने सभी को संबोधित कर परीक्षा संचालन से संबंधी आवश्यक जानकारी दी।परीक्षा का संचालन दो पालियों में की जाएगी।प्रथम पाली पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 12:45 बजे  तक तथा दूसरी पाली अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 05:15 बजे तक संचालित होगी। दोनों पालियों की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा प्रारम्भ होने के समय 30 मिनट अर्थात आधा घंटा पूर्व तक ही दी जाएगी।प्रथम पाली की परीक्षा जो पूर्वाह्न 09:30 बजे से प्रारंभ होगी ,के लिए पूर्वाह्न 09:00 बजे तक एवं द्वितीय पाली की परीक्षा जो अपराह्न 02:00 बजे से प्रारंभ होगी ,के लिए अपराह्न 01:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।दोनों पालियों के लिए निर्धारित समय के बाद अर्थात विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।परीक्षा के संचालन के विधि-व्यवस्था संधारण हेतु गश्तीदल दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई।परीक्षा प्रारम्भ होने से एक घंटा पूर्व (08:00 बजे पूर्वाह्न तक) गेट खोला जाएगा तथा गेट पर ही प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी /महिला पर्यवेक्षिका/पुलिस पदाधिकारी/बल छात्र एवं वीक्षको की पूर्व जाँच कर तथा उचित पहचान पर ही परीक्षा केंद्र परिसर में प्रवेश की अनुमति देंगें।किसी भी परिस्थिति मे अन्य किसी व्यक्ति को जो परीक्षा कार्य हेतु अधिकृत नहीं है,परीक्षा केंद्र परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।परीक्षा केंद्र से 200 गज /मीटर की दूरी में रहने /घूमने /भीड़ इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।परीक्षार्थी मात्र प्रवेश पत्र एवं कलम के साथ ही परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगे।मोबाइल फ़ोन परीक्षा कक्ष में ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा।परीक्षा के सफल संचालन हेतु उड़नदस्ता दंडाधिकारी/जोनल दंडाधिकारी एवं सुपर ज़ोनल दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।केंद्राधीक्षक अपने-अपने परीक्षा केंद्रों के मुख्य स्थान पर /प्रवेश द्ववार पर फ्लैक्स बोर्ड /पोस्टर पर "आप सी सी टी वी कैमरे की निगरानी में हैं"प्रदर्शित करेंगें। यदि परीक्षा के दौरान कोई परीक्षार्थी अनुचित साधन का इस्तेमाल करता है तो उसे परीक्षा से निष्कासित करते हुए उसका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत कदाचार में पकड़े जाने पर परीक्षार्थी को निष्कासित कर दिया जाएगा तथा 2000/-रुपये तक जुर्माना अथवा 06 माह की कैद की सजा अथवा दोनों दंड मिल सकता है।